बिलासपुर 24 मई (आरएनएस) पेण्ड्रीडीह चौक में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने वाले आरोपी को हिर्री पुलिस ने चंद घंटों के भीतर दबोचकर ऐसा संदेश दिया कि अब धमकी और उगाही का खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जान से मारने की धमकी देकर पैसे की मांग करने वाले आरोपी अश्वनी कुमार साहू को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया। मामला थाना हिर्री क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी आशीष केशरी पिता स्वर्गीय रमेश केशरी निवासी पेण्ड्रा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि 19 मई 2026 की शाम करीब 6 बजे पेण्ड्रीडीह चौक में आरोपी द्वारा उसे धमकाकर रंगदारी की मांग की गई। शिकायत मिलते ही थाना हिर्री में अपराध क्रमांक 122/2026 धारा 308(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और सीएसपी चकरभाठा डी.आर. टण्डन को तत्काल सूचना देकर दिशा-निर्देश लिए गए। थाना प्रभारी हिर्री ने तुरंत टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की और घेराबंदी कर अश्वनी कुमार साहू पिता तुलसी राम साहू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम केशला वार्ड नंबर 12 थाना बिल्हा जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली, जिसके बाद 24 मई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया। बहरहाल, हिर्री पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि जिले में रंगदारी, धमकी और दहशत फैलाने वालों के लिए अब कानून का शिकंजा और ज्यादा कड़ा होने वाला है।
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