बिलासपुर 24 मई (आरएनएस) रात की खामोशी में शनिचरी बाजार रोड अचानक चीखों, गालियों और चाकू की चमक से दहल उठा, जब मामूली पैसे की मांग ने खून-खराबे का रूप ले लिया और बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन पुलिस की तेज़ और सटीक कार्रवाई ने कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला सुलझा दिया। घटना थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां 22 मई 2026 की रात लगभग 10:45 बजे प्रार्थी राजेश साहू अपने परिचित ऑटो चालक नंदू साहू के साथ शनिचरी बाजार रोड पर बातचीत कर रहा था, तभी आरोपी विक्की गुलहरे उर्फ अमित वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा, पैसे देने से इनकार करने पर वह भड़क उठा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, इसके बाद उसने अपने साथी फद्दू खान उर्फ अरबाज और दीपक यादव को मौके पर बुला लिया और तीनों ने मिलकर प्रार्थी व ऑटो चालक पर हमला कर दिया, इसी दौरान फद्दू खान ने अपने पास रखे धारदार चाकू से नंदू साहू की कलाई पर वार कर दिया जिससे वह घायल हो गया और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 329/2026 धारा 296, 115(2), 351(3), 119(1), 118(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी जानकारी व घेराबंदी के आधार पर तीनों आरोपियों को दबोच लिया, जिनकी पहचान इस प्रकार है—विक्की गुलहरे उर्फ अमित, पिता अनिल गुलहरे, उम्र 34 वर्ष, निवासी श्रीराम प्लाजा अपार्टमेंट, पीएनबी के पीछे, कोतवाली थाना के पीछे, सिटी कोतवाली, बिलासपुर; फद्दू खान उर्फ अरबाज, पिता असलम खान, उम्र 22 वर्ष, निवासी शनिचरी मार्केट, मछली बाजार के पीछे, सिटी कोतवाली, बिलासपुर; और दीपक यादव, पिता राजकुमार यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी अशोक नगर, डीएलएस कॉलेज के आगे अटल आवास, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर। पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से एक धारदार चाकू और एक फाइबर पाइप बरामद किया और मामले में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई। इसके बाद सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बहरहाल, यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि सड़क पर गुंडागर्दी करने वालों के लिए कानून से बचना नामुमकिन है।
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