दुर्गं, 09 जून (आरएनएस)। अचानकपुर जलाशय परियोजना के अंतर्गत ग्राम रवेली, तहसील पाटन की चिन्हित भूमि पर जमीन संबंधी लेनदेन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के परिपालन में यह आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार ग्राम रवेली स्थित खसरा नंबर 644, 645, 646, 650, 651/1, 651/2, 654, 656, 658, 671/2, 671/3, 672, 673/1 एवं 673/2 की भूमि पर तत्काल प्रभाव से खरीदी-बिक्री, डायवर्सन, बटांकन तथा अन्य भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्यों पर आगामी आदेश तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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