नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल थे, ने यह टिप्पणी की।
08-Nov-24 01:06:22