(अयोध्या)गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कठोर करावास व 63 हजार रूपया जुर्माना
- 01-Oct-24 12:00 AM
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-मामला गया बक्श हत्याकाण्ड काअयोध्या 1 अक्टूबर (आरएनएस)। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोष सिद्ध तीन अभियुक्तों राम बहादुर, राम कैलाश व अंकित को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 21 हजार रूपया जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावां धारा 506 में दो-दो साल की सजा भी सुनाई गयी है। मंगलवार को यह फैसला फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय रवि कुमार गुप्ता ने सुनाया है। इसके पश्चात तीनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बींच पुन: जेल भेज दिया गया है।फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सईद खान एडीजीसी कौशल कुमार चतुर्वेदी, श्रीधर मिश्रा ने बताया कि यह घटना 14 नवंबर 2021 की समय 7:30 बजे शाम की है। मवई थाना क्षेत्र के सैदपुर मजरे खरिका का रहने वाला भोलानाथ खेत की सिंचाई कर रहा था। लाठी डंडा से लैस होकर उसके गांव के अमर बहादुर ,विशाल, कैलाश और अंकित वहां पहुंचे और रास्ते में बिछी पाइप को हटाने के लिए कहने लगे। पाइप न हटने से नाराज होकर सभी ने भोलानाथ के पिता गया बख्श को लाठी डंडा से मारे पीटे। भोलानाथ बचाने गया तो उसे भी मारे पीटे। शोर पर काफी लोग इक_ा हो गए तब सभी लोग गाली देते हुए भाग गए। परिजन गया बक्स को जिला चिकित्सालय ले गए वहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें अमृत घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट सभी चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में लिखाई गई थी दौरान मुकदमा कैलाश की मौत हो गई इसकी इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया अन्य को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाया।
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