(अयोध्या)छात्रा के अपहरण में जेल में निरूद्ध आरोपित को मिली जमानत
- 29-Sep-25 12:00 AM
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अयोध्या 29 सितंबर (आरएनएस ) खण्डासा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने नाना के घर आयी उत्तराखण्ड की 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में जेल में निरूद्ध आरोपित ड्राइबर मोहम्मद चांद की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के पश्चात मंजूदर हो गयी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम रवि कुमार गुप्ता ने आरोपित को पांच बिंदुओ पर सशर्त जमानत प्रार्थना पत्र मजूर किया है। यह मामला अयोध्या जनपद के खंडासा थाना क्षेत्र का है। वहीं मामले के मुख्य अभियुक्त नवीन यादव निवासी शहजहांपुर जनपद का जेल में निरूद्ध है।आरोपित पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकांत त्रिपाठी, गोविंद तिवारी व वैभव सिंह ने पैरवी किया। तर्क दिया कि आरोपित मोहम्मद चांद मुकदमे में नामजद नहीं हैं। वह 29 अगस्त से जेल में निरूद्ध है मुकदमे से उसका कोई लेना देना भी नहीं है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कक्षा 9 की 14 वर्षीय किशोरी उत्तराखंड से अपने नाना के घर आयी थी 27 अगस्त 2025 की सुबह 7 बजे बहादुरगंज चौराहे पर सामाना लेने गयी थी तभी प्रकाश कम्प्यूटर सेंटर के सामने से दो अज्ञात लोगों ने चार पहिया वाहन पर बहला फुसलाकर कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। यह मुकदमा थाना खण्डासा में अपराध संख्या 184/2025 के तहत दर्ज हुआ था।
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