(अयोध्या)जानलेवा हमले में दो आरोपित हुए दोषमुक्त
- 29-Sep-25 12:00 AM
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अयोध्या 29 सितंबर (आरएनएस ) पूराकलन्दर क्षेत्र में पांच साल पहले बाइक व साइकिल की टक्कर की रंजिश को लेकर सज्जन कुमार के घर में घुसकर लाठी डंडो से जानलेवा हमला करने एवं धमकाने के मामले में दो आरोपितों उदयराज यादव व अमित यादव पर अपराध सिद्ध न होने पर बाइज्जत बरी हो गये हैं। यह फैंसला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मोहन सहाय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने तथा वादी एवं गवाहों के बयानों को सुनने के पश्चात दिया। यह घटना पूरा कलन्दर थाना अन्तर्गत मधुपुर गांव रेथुआ का वर्ष 2020 का है। बचाव पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राज नारायण यादव, सुरेन्द्र यादव व संदीप यादव ने पैरवी किया। तर्क दिया कि दोनों निर्दोष हैं धारा 308 का कोई मामला नहीं बनता है। मेडिकल रिपोर्ट में चोट का निशान साबित नहीं है। चोटहिल का बयाव न मेडिकल रिपोर्ट में भिन्नता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 अगस्त 2020 को वादी रवि कुमार निवासी ग्राम मधुपुर पोस्ट रेथुआ थाना पूराकलन्दर का भाई सज्जन कुमार गांव से निकलते वक्त मुकेश यादव के घर के सामने विपरीत दिशा से आ रही कार से खुद को बचाने के चक्कर में उदयराज यादव के दूध का डिब्बा गिर गया। एक घंटे बाद उदयराज यादव एवं अन्य लोगों ने वादी के भाई के घर में घुसकर लाठी डंडे से मारा जिससे वह वेहोश हो गया। घटना की रिपोर्ट उदयराज यादव, अमित यादव, मित्रसेन यादव, चित्रसेन यादव समेत 6 हमलावरों को नामजद किया गया और पांच अज्ञात के विरूद्ध मु.अ.सं. 458/20 अन्तर्गत गंभीर अपराधों में दर्ज हुआ। विवेचना के पश्चात विवेचक ने उदयराज यादव व अमित यादव के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
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