(अयोध्या)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह : डॉ. मृदुला राय
- 09-Oct-25 12:00 AM
- 0
- 0
अयोध्या 9 अक्टूबर (आरएनएस ) डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के एम. एड. विभाग में मिशन शक्ति 05 के तहत दहेज प्रथा से संबंधित घरेलू हिंसाÓ विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में न्यायिक सदस्य स्थायी लोक अदालत सुल्तानपुर डॉ. मृदुला राय रहीं। कार्यक्रम के संयोजक प्रो अनूप कुमार रहे।डॉ. मृदुला राय ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए में किसी भी महिला को आपराधिक उद्देश्य से बहलाकर ले जाने के लिए तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिंता (बीएनएस) की धारा 84, 85, 86 में महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकार प्राप्त है। संज्ञेय अपराध से छात्राओं को जागरुक कराया। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। जिसमें 15 हजार का जुर्माना और 06 माह की सजा का प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 39 (के) के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देता है। प्रो. नीलम पाठक ने कहा कि छात्राओं की आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध होकर लक्ष्य की ओर आगे बढऩे का मूल मंत्र दिया। प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए सख्त कानून की चर्चा की और इसके दुरूपयोग से बचने की सलाह दी। डॉ. गीतिका श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। उसके मूल उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि सामाजिक तौर पर शादी से पूर्व एवं शादी के बाद पितृ सहायक परिवारों में लिये जाने वाले निर्णय अभिभावक ही लेते हैं। डॉ. शशिकला सिंह ने महिला उत्पीडऩ के बचाव के उपाय बताए। कार्यक्रम का संचालन समृद्धि पाण्डे द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. नीलम सिंह, डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. दिलीप सिंह, डॉ. शादिक एवं डॉ. सरोज सिंह उपस्थित रहे। व्याख्यान के उपरांत छात्रा अंकिता ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
Related Articles
Comments
- No Comments...