(रायपुर) प्रदेश भर से आये हॉकी खिलाडिय़ों का श्रम मंत्री ने बढ़ाया उत्साह
- 19-Apr-25 06:55 AM
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-लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम व बेड की संख्या का करना होगा उल्लेखअयोध्या 11 अक्टूबर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में अब सभी प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम को अपनी जानकारी बोर्ड के माध्यम से देनी होगी, सभी प्राइवेट अस्पताल के सामने अब बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें लाइसेंस नंबर मालिक का नाम किन बीमारियों का इलाज करते हैं और कितने बेड की संख्या है यह सभी इंगित करना अब अनिवार्य होगा, इसकी जानकारी विधान परिषद की समिति ने अयोध्या में दी है, बुधवार को जनपद में विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओ के प्रचलन से जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम हेतु समिति की मंडलीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई, बैठक में समिति के 10 विधान परिषद सदस्य व अयोध्या मंडल के पांचो जिलों के अधिकारी मौजूद रहे, समिति के सभापति अरुण पाठक ने कहा कि नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए है, नकली खाद्य पदार्थ व नकली दवाओ से लोग बीमार होते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती है इसके अलावा सीएचसी पीएचसी में दवाओ का वितरण ठीक से हो, उन्ही दवाओं को डॉक्टर लिखें जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, मिड डे मील या जहां खाद्य पदार्थों का वितरण होता है उनका मानक एक निश्चित हो, मेडिकल स्टोर में रजिस्टर मेनटेन हो जिसमें नशीली दवाओं का पूरा रिकॉर्ड हो, मंडल में एक मानक के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए प्रभावी निर्देश दिए गए हैं,बिना लाइसेंस के अस्पतालों को तत्काल बंद करने के निर्देश, सभी प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए है जिसमे लाइसेंस नंबर मालिक का नाम मोबाइल नंबर, किन बीमारियों का इलाज करते हैं और कितने बेड की संख्या है, सभी इंगित करना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय आयुवेदिक एवं चुनानी अधिकारी डॉ. एम.एस. विष्णु ने बताया कि संज्ञान में आया है की जनपद में परचून एवं पान की दुकानों द्वारा भांग से निर्मित विजया वटी, रॉयल गोल्ड वटी, विमल मुनक्का वटी आनंद वटी ग्राहकों को बेची जा रही है जो की उचित नहीं है. इन औषधीयौं को चिकित्सीय परामर्श एवं आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से ही लेना है .यदि कोई इन औषधीयौं को आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से अन्यत्र बेचता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधि कार्रवाई की जायेगी
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