(अयोध्या)भदरसा गैंगरेप मामले में दोनो अभियुक्तों पर आरोप तय
- 10-Oct-24 12:00 AM
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अयोध्या 10 अक्टूबर (आरएनएस)। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित 12 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी मोईद खान और राजू खान पर किशोरी से गैंगरेप करने समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं अब मामले में गवाही के लिए पीडि़ता और उसकी मां को अगली पेशी पर तलब किया गया है। यह कार्यवाही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत मे हुई। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था। इसकी रिपोर्ट पीडि़ता की मां ने 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ घटना के ढाई माह बाद लिखाई थी। उसने कहा था कि उसकी पुत्री खेत में काम कर रही थी राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया और वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया ।मामले मे गुरुवार को दोनों आरोपियों को मंडल कारागार से लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया अदालत में राजू खान ने अपना अधिवक्ता अवधेश यादव को नियुक्त किया। उन्होंने अपना वकालतनामा अखिल किया। मोईद खान के अधिवक्ता स ईद खान की मौजूदगी में दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोप बनाए गए। कोर्ट ने मामले में वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ विभिन्न समय पर भदरसा कस्बा में सामूहिक बलात्कार करने ।बलात्कार के बाद जान से मार डालने की धमकी देने और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए ।कोर्ट मैं पैरोकार ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी दाखिल की।जिसे पत्रावली में सम्मिलित किया गया
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