(अयोध्या)शराब के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपित को मिली जमानत
- 01-Oct-24 12:00 AM
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अयोध्या 1 अक्टूबर (आरएनएस)। महाराजगंज क्षेत्र में शराब लेने एवं पैसा मांगने पर सेल्समैन संदीप पाल पर लाठी डंडा से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरूद्ध मुख्य आरोपित भूपेन्द्र सिंह उर्फ कालिया की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के पश्चात स्वीकार हो गयी है। यह आदेश तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे ने के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिया है। यह मामला थाना महाराजगंज स्थित एक शराब के ठेके का है। आरोपित पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार सिंह व दिनेश कमार सिंह ने पैरवी किया। तर्क दिया कि वह निर्दोष है। वादी ने उसे रंजिशन फर्जी फसाया है। प्रथम सूचना रिर्पोट 18 घंटे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नही है। प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है। उसे जमानत पर रिहा करने की याचिका किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 अगस्त 2024 की रात्रि 9 बजे संदीप पाल पुत्र राम सजीवन निवासी मलखानपुर थाना महाराजगंज एक शराब का सेल्समैन है। उस दिन वह शराब के ठेके पर मौजूद था तभी भूपेन्द्र सिंह उर्फ कालिया के साथ चार-पांच लोग शराब लेने आये। शराब लेने के बाद जब वह जाने लगे तो सेल्समैन ने पैसा मांगा इतने में वह सब भड़क गये और दूकान में घुसकर उसे अपशब्द कहते हुए लाठी, डंडा से हमला कर दिया। इससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया उसके सिर पर शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोटें आयी। घटना की रिपोर्ट थाना महाराजगंज में मु.अ.स. 228/2024 के तहत कई गम्भीर अपराधों में दर्ज की गयी।
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