(आजमगढ़)माननीय न्यायालय ने तीन आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व6500 -6500हजार रुपए लगाया जुर्माना
- 04-Apr-25 12:00 AM
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आजमगढ़, 4 अप्रैल (आर एन एस)वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र तलकू राम निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 19.06.2007 को वादी की माता मंजी देवी को विपक्षी 1. सुनील पुत्र राम सिंगार 2. सुद्धू पुत्र राम केवल 3. पप्पू उर्फ रणविजय पुत्र रामकेवल समस्त निवासीगण बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे से मारकर घायल कर देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। अभियुक्तो के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 349/2007 धारा-323,34, 304, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया ।अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है । मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त *1. सुनील पुत्र राम सिंगार 2. सुद्धू पुत्र राम केवल 3. पप्पू उर्फ रणविजय पुत्र राम केवल समस्त निवासीगण बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारवास व 6500-6500 का अर्थदण्ड दिया गया ल
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