(इंदौर) मध्यप्रदेश में पहली बार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को 6.14 करोड़ का अवार्ड

  • 19-Oct-23 12:00 AM

इंदौर,19 अक्टूबर (आरएनएस)। मप्र में पहली मर्तबा जिला कोर्ट इंदौर ने ब्याज सहित छह करोड़ 14 लाख रुपए का दुर्घटना अवार्ड पारित किया है। कोर्ट ने 42 वर्षीय व्यापारी की दुर्घटना में मौत पर क्लेम प्रकरण का फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिए कि वह मृतक के परिजनको दो माह में भुगतान करे। दुर्घटना चार अप्रैल 2019 को सिहोरा बाईपास के पास जबलपुर में हुई थी। इसमें अपनी कार से जा रहे कौसर अली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक कौसर अली के परिजनों ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल, उनके सहयोगी अधिवक्ता सतीश कुमावत व राकेश पटेल के जरिए जिला कोर्ट इंदौर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्लेम प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की थी। घटना से मृतक की पत्नी, पुत्र और माता-पिता निराश्रित हो गए हैं। एडवोकेट खंडेलवाल ने अपने तर्कों के साक्ष्य के रूप में मृतक के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न भी प्रस्तुत किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य, अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने ट्रक की बीमा करनेवाली कंपनी को चार करोड़ 85 लाख 39 हजार का दुर्घटना क्षतिपूतर््ि एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से छत प्रतिशत ब्याज सहित कुल छह करोड़ 14 लाखरुपए दो माह में देने के आदेश दिए। दो माह में राशि नहीं देने पर ब्याज नौ प्रतिशत की दर से देना होगा। इस प्रकार कुल 6,14,00,000 रुपए की राशि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को भुगतान करना होगी। बीमा कंपनी ने क्लेम प्रकरण का विरोध करते हुए तर्क रखा कि हादसा सिहोरा में हुआ था, मृतक भी वहीं रहते थे। इसलिए इंदौर न्यायालय का प्रकरण सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बीमा कंपनी के तर्कों से असहमत होतेह ुए उक्त अहम आदेश दिया। मुआवजे की रकम में से 50 प्रतिशत पत्नी को, 25 प्रतिशत पुत्र को और शेष 25 प्रतिशत माता-पिताको प्रापत होगा। हादसे में तीन अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई थी। न्यायालय ने उनके स्वजन केा भी करीब 36 लाख रुपये मुआवजा दिलवाया है। एडवोकेट खंडेलवाल के मुताबिक मृतक मूलत: नागराज कॉलोनी पाला चोरइ छिंदवाड़ा निवासी था। अनिल पुरोहित




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