(इंदौर) राजकीय और निजी संस्थानों के कामगारों को वैतनिक अवकाश
- 06-Nov-23 12:00 AM
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इंदौर,06 नवम्बर (आरएनएस)। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रदेश के निजी औद्योगिक संस्थानों एंव राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियेाजित कामकार जो राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा परिपत्र जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के तहत मतदान 17 नवम्बर को होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किए जाने का प्रावधान है। धारा 135(ख) में कहा गया है कि मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी दी जाए। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी राज्य की लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें ाकेई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति इसी आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यत: किसी ऐसे दिन के लिएम जदूरी प्रापत नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत की जाने की दशा में दी गयी होगी। यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माना से, जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी। जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
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