(इंदौर) राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर परिधि में शराब दुकानें कैसे?
- 05-Oct-23 12:00 AM
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भोपाल,05 अक्टूबर (आरएनएस)। हाईकोर्ट ने पांच सौ मीटर परिधि में चल रही शराब दुकानों को लेकर राज्य शासन व आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। ये दुकानें सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से पांच सो मीटर की परिधि में शराब दुकान संचालन पर प्रतिबंध के बावजूद पांच सौ मीटर की परिधि में चल रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगातार संचालित हो रही शराब दुकानों के खिलाफ एक अन्य जनहित याचिका भी पहले से हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें भी कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अनिल पुरोहित
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