(इंदौर) सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई
- 01-May-24 12:00 AM
- 0
- 0
इंदौर,01 मई(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र स्टेट बार काउंसिल और कई जिला बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई जारी रखने के मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। एमपी स्टेट बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व एडवोकेट वरुण तन्खा व एओआर सुमीर सोढ़ी के साथ सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने किया। अनिल पुरोहित
Related Articles
Comments
- No Comments...