(उमरिया)राज नैतिक दलों, अभ्यर्थियों से भिन्न अन्य संगठनों व्यक्तियों द्वारा प्रचार

  • 08-Oct-23 12:00 AM

उमारिया 8 अक्टूबर। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी रहने की अवधि में लोगों के विभिन्न वर्गों / समूहों के मध्य धार्मिक वैमनष्यता फैलाने वाली किसी गतिविधि का आयोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर हमला करती हो या दुर्भावनापूर्ण अपमानजनक एवं अनैतिक हो । जब कोई व्यक्ति / संगठन कोई कार्यक्रम करने की अनुमति चाहे तो उससे उक्त गाईडलाईन के संदर्भ में अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता हैं तो स्थानीय कानून के तहत कार्यवाही करते हुए उसे आगे किसी आयोजन की अनुमति न दी जाए। यदि ऐसे किसी कार्यक्रम में किसी अभ्यर्थी की चुनावी संभावनाओं को बढावा देने का सीधा प्रयास किया जा रहा हो जिसमें खर्च भी किया जा रहा हो तो संबंधित अभ्यर्थी से खर्च करने की अनुमति लिखित में प्राप्त की जानी चाहिए एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को 48 घण्टे के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।




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