(उमरिया)वाहन के दुरूपयोग हेतु रोकथाम
- 08-Oct-23 12:00 AM
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उमारिया 8 अक्टूबर। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी रहने की अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार निर्वाचन कार्यों एवं निर्वाचन संबंधी यात्राओं के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पी एस यू, स्थानीय प्राधिकरण, मंडी बोर्ड, सहकारी समितियों, स्वायत्त जिला परिषदों के शासकीय वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी मंत्रालय / विभाग के अधीन वाहनों के दुरूपयोग के मामलों में राज्य के प्रमुख सचिव, भारत सरकार के संबंधित विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होगें। ऐसे वाहनों के किसी के भी द्वारा उपयोग जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल है प्रचार में (भुगतान आधार पर भी) या निर्वाचन से संबंधित दौरा जो कि शासकीय कार्य से दर्शाया गया हो पूर्णत: प्रतिबंधित होगा । यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा के द्रष्टिकोण से, (सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया गया है) केवल बुलेट प्रूफ वाहन में यात्रा करने की आवश्यकता है तो सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसा वाहन सरकार द्वारा ऐसे वाहन के उपयोग की लागत के भुगतान पर उपलब्ध कराया जा सकता हैं । ऐसे बुलेट प्रूफ वाहन में कोई अन्य राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता (सिवाय उनके व्यक्तिगत / चिकित्सा परिचारक) को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें उच्च श्रेणी के सुरक्षा इंतजामों की आवश्यकता होती हैं को उक्त से होगी। भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति लोकसभा के सभापति एवं उप सभापति एवं राज्य सभा के उप सभापति को भी उक्त से छूट होगी। (लोक सभा निर्वाचन में नहीं)। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा निर्वाचन के समय छूट नहीं होगी चाहे वो अभ्यर्थी हो या नहीं हों। किसी भी काफिले में किसी भी परिस्थिति में 10 से ज्यादा वाहन (सुरक्षा वाहनों के अतिरिक्त) नहीं होगे। बडे काफिले को भी 10-10 वाहनों के काफिलों में तोड़ा जाना चाहिए। नामांकन दिवस पर रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय की 100 मीटर परिधी में केवल 03 वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी के निर्वाचन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों की संख्यापर कोई प्रतिबंध नहीं है किन्तु उनपर होना वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। किन्तु प्रचार प्रारंभ करने के पूर्व उसे ऐसे सभी वाहनों एवं उन क्षेत्रों की जहाँ उनका उपयोग किया जायेगा का पूरा विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा विशेषत: प्राधिकृतकिये गये अधिकारी को देना होगा जो पर्याप्त छानवीन के उपरांत परमिट जारी करेगें । ऐसे परमिटों की मूल प्रति वाहन की विण्डस्कीन पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।यदि 02 दिन से अधिक अवधि तक ऐसे वाहन का उपयोग नहीं किया जाना है तो अभ्यर्थीके लिखित में सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जानी चाहिए अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सूचित किये जाने एवं परमिट प्राप्त कर लिये जाने के उपरांत ही अतिरिक्त वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा।अनाधिकृत रूप से प्रचार कर रहे वाहनों को तुरंत ही प्रचार कार्य से बाहर किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। स्टार प्रचारको के सडक मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमति जारी करेंगे चाहे एक हीवाहन पूरे राज्य में उपयोग में लाया जायेगा या भिन्न भिन्न वाहन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाये जायेगेंपरमिट स्टार प्रचारक के नाम से सीईओ द्वारा जारी किया जाएगा जिसका रंग सीईओ / आरओ द्वाराजारी किये गये परमिट के रंगों से अलग होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला कार्यालय पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन उद्देश्यों से यात्रा के प्रयोजन से अनुमति मागें जाने पर सीईओ एक वाहन का परमिट अलग रंग में उस पदाधिकारी के नाम से जारी कर सकेंगें। इस पर होने वाला व्यय राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के प्रचार में लिप्त पाया जाता है तो उसपर किया गया व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन उद्दश्यों से यात्रा के प्रयोजन से अनुमतिसीओ प्रदान करेंगे।इस पर होने वाला व्यय राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के प्रचार में लिप्त पाया जाता है तो उसपर किया गया व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार सामग्री विभिन्न जिलों में पहुचाने के लिए मांग किये जाने पर एक वाहन की अनुमति ष्टश्वह्र प्रदान करेंगे। ऐसे वाहन सामान्य जाँच प्रक्रिया के अधीन होगें एवं प्रचार प्रसार में उपयोग में नहीं लाये जायेंगे तथा व्यय राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रचार के वाहन पर स्पॉट / फोकस / फ्लेश / सर्च लाईट एवं हूटर प्रतिबंधित होगें।साईकल रिक्शा भी वाहनों में सम्मिलित माना जाएगा। प्रचार हेतु उपयोग में लाए जाने के पूर्व परमिट ड्रायवर के नाम से जारी किया जाएगा एवं व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।प्रचार के लिये वीडियो वेन की अनुमति ष्टश्वह्र स्तर से ही दी जायेगी। प्रचार सामग्री का पूर्व प्रमाणिकरण रूष्टरूष्टसे कराया जाना होगा एवं केवलराजनैतिक दल के कार्यक्रम एवं नीतियों से संबंधित प्रचार सामग्री ही अनुमत होगी। यदि किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतदान हेतु वीडियों वेन का उपयोग किया जाएगा तो इस पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोडा जाएगा। वीडियों वेन का रूट पूर्व से स्थानीय प्रशासन / जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुमति वापस ले ली जाएगी। .बाईक का उपयोग केवल प्रचार के उद्देश्य से किया जा सकेगा एवं इनकी संख्या वाहनों के कॉनवाय नियमों के तहत 10 तक सीमित की जा सकेंगी। अनुमति प्राप्त वाईक के अतिरिक्त किसी वाईक का उपयोग किये जाने परष्टक्रक्कष्ट धारा 144 के तहत कार्यवाही की जायेगी। एक वाईक पर केवल 1द्घह्ल & 1/2 द्घह्ल के एक झण्डे की अनुमति होगी ।झण्डे को लगाने के लिए अधिकतम 3 द्घह्ल के डण्डे की अनुमति होगी । सक्षम प्राधिकारी से रोड शो की पूर्व अनुमति लेना होगा रोड शो की अनुमति केवल ।अवकाश के दिन ठ्ठश श्चद्गड्डद्म द्धशह्वह्म्ह्य में अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, ब्लड बैंक, भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्र के रूट से भिन्न अन्य रूट के लिए ही दी जानी चाहिए।रोड शो में भाग लेने वाले वाहन एवं व्यक्तियों की संख्या पूर्व से सूचित की जानी चाहिए । रोड शो सडक के आधे से कम हिस्से में सीमित रखा जाना चाहिए।वाहनों के काफिले को प्रत्येक 10 वाहनों के पश्चात 100 मीटर के अंतराल से तोडा जाना चाहिए।6द्घह्ल & 4द्घह्ल का हाथ में लेकर चलने वाला बैनर एवं 1 द्घह्ल & 1/2 द्घह्ल का 01 झण्डा ही अनुमत होगा। बच्चों विशेषत: यूनिफार्म में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।निर्वाचन लड रहे अभ्यर्थी को मतदान दिवस पर निम्न प्रकार से वाहनों के उपयोग का अधिकार होगा- स्वयं के उपयोग के लिये 1 वाहन- सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए 1 वाहन- सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसके कार्यकर्ताओं या दल के कार्यकर्ताओं के दल के लिए 01 वाहन प्रत्येकविधानसभा क्षेत्र के लिए, वाहनों के लिए परमिट जिला मजिस्ट्रट / रिटर्निंग आफिसर जारी करेंगे एवं उन्हें वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाना अनिवार्य होगा। वाहन से तात्पर्य केवल चार / तीन / दो पहिया वाहनों से है जो रूद्गष्द्बठ्ठद्बष्ड्डद्य क्कश2द्गह्म् या अन्य किसी तरीके से चलते हों ।चार पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। मतदान दिवस पर अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए अधिकृत वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा।अभ्यर्थी एवं उसका निर्वाचन अभिकर्ता एक ही वाहन शेयर कर सकेंगे किन्तु ड्रायवरसहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। राजनैतिक दलों के नेताओं, जिसमें मंत्री, कार्यकर्ता अभिकर्ता एवं सहानुभूति रखने . वाले अन्य व्यक्ति भी शामिल है, को किसी अन्य वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।निर्वाचन से अन्य वास्तविक, प्रमाणिक उपयोग के लिए निम्न वाहनों को पूर्ववत कार्य करने दिया जा सकता है। वाहन स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा रहा व्यक्तिगत वाहन ।वाहन स्वामी द्वारा मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक स्वयं या परिवार के सदस्यों को ले जाने में प्रयुक्त व्यक्तिगत वाहन ।अनिवार्य सेवाओं में संलग्न वाहन एम्बुलेंस, हास्पिटल वेन, मिल्क वेन, वाटर टैंकर, विधुत विभाग की वेन कर्तव्य पर पुलिस के वाहन, निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न अधिकारियों के वाहन । पब्लिक ट्रांसपोर्ट- बस, टेक्सी, आटो रिक्शा, निर्वाचन अवधि में प्रायवेट वाहनों के अभ्यर्थी / अभिकर्ता / पार्टी नेताओं / समर्थकों द्वारा असामाजिक तत्वों, अवैधानिक हथियारों, गोला बारूद लाने ले जाने संबंधी द्वारा असामाजिक तत्वों, अवैधानिक हथियारों, गोला बारूद लाने ले जाने संबंधी दुरूपयोग पर जिला प्रशासन द्वारा कडी नजर रखी जानी चाहिए। यदि कोई वाहन, राजनैतिक पार्टी या प्रायवेट वाहन मालिक द्वारा उक्त कृत्यों में संलित पाया जाता है तो ऐसे वाहन को स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल जब्त कियाजाना चाहिए एवं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक छोड़ा नहीं जाना चाहिए। साथ ही वाहन में सवारी करने वाले वाहन स्वामी संबंधित अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए.
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