(उमरिया)स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में माइक्रो आब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है . उप जिला निर्वाचन अधिकारी

  • 29-Oct-23 12:00 AM

विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान दिवस पर तैनात किए जाने वाले माइक्रो आब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण संपन्नउमरिया 29 अक्टूबर (आरएनएस) । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए उमरिया जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों 89 बांधवगढ़ एवं 90 मानपुर के लिए मतदान 17 नवंबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक किया जाना है । स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में माइक्रो आब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है । माइक्रो आब्जर्वर भारत निर्वाचन आयोग व्दारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के लिए उत्त्रदायी होते है। सभी लोग पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से काम करते हुए लोकतंत्र के महायज्ञ में सहभागी बनें । यह विचार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में आयोजित माइक्रो आब्जर्वर के एक दिवसीय प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए व्यक्त किए । प्रशिक्षण राष्ट्रीय मास्ट्र ट्रेनर सुशील मिश्रा, संजय पाण्डेय तथा एस के गौतम व्दारा दिया गया । प्रशिक्षण में माइक्रो आब्जर्वर को उनके दायित्वों की जानकारी देते हुए मतदान केंद्र में तैयारी का आकलन करने, मतदान केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता की जांच करना और मतदान आरंभ होने से पहले प्रमाणित करनें, मतदान (माक पोल) पर निगरानी रखने और यह देखने कि यह आयोग के अनुदेशों के अनुसार हो , दिखावटी मतदान (मॉक पोल) के बाद तथा वास्तविक मतदान आरंभ होने से पहले कंट्रोल यूनिट से मतों को हटा दिया गया है और दिखावटी मतदान (माक पोल) प्रमाण-पत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। मतदान दिवस को उन्हें विहित फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियमित रूप से लिखना चाहिए। किसी भी स्थिति में माइक्रो-आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उनका कार्य यह प्रेक्षण करना है कि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और निप्पक्ष रीति से चले तथा मतदान प्रक्रिया दूषित न हो।इसी तरह दिखावटी मतदान (माक पोल) प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति तथा उनके संबंध में ईसीआई के अनुदेशों का अनुपालन, प्रवेश पास प्रणाली का अनुपालन तथा मतदान केंद्र में पहुंचना, अनुपस्थित, अन्यत्र चले गए तथा मृत मतदाता की सूची (एएसडी सूची) के लिए पहचान और रिकार्ड करने संबंधी प्रक्रिया, अमिट स्याही लगाया जाना, मतदाता की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैकल्पिक पहचान, दस्तावेजों को लिखने सहित रजिस्टर प्रारूप 17क में निर्वाचकों का विवरण लिखना, मतदान की गोपनीयता, मतदान अभिकर्ताओ का आचरण, उनकी शिकायत, यदि कोई हो, आदि की जानकारी दी गई ।




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