
(एमसीबी) वन अधिकार मान्यता पत्रों की जाँच में सामने आए फर्जी प्रकरण, धान खरीदी कार्यों पर लगेगी रोक
- 27-Sep-25 01:20 AM
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= सुरेश मिनोचा =
एमसीबी, 27 सितबंर (आरएनए)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा जारी के तहत वन अधिकार मान्यता पत्रों के संबंध में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त आदेश पत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत केल्हारी अनुभाग से प्राप्त 27 हितग्राहियों के व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला कोरिया की प्रथम बैठक से जिला विभाजन के पूर्व अनुमोदन सूची से मिलान करने पर दर्ज होना नहीं पाया गया है। साथ ही प्रपत्र में अंकित तत्कालीन कलेक्टर कोरिया, वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ एवं सहायक आयुक्त कोरिया के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण से मिलान करने पर मेल नहीं खाते। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित 27 वन अधिकार मान्यता पत्र फर्जी प्रतीत होते हैं। फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा आदेशित किया गया है कि इन हितग्राहियों के नाम से दर्ज खसरा नंबरों में धान खरीदी संबंधी समस्त कार्यवाही (गिरदावरी एवं धान खरीदी) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने तहसीलदार केल्हारी, जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा समिति प्रबंधक केल्हारी, कछौड़ एवं डोड़की को आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रतिलिपि में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) केल्हारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला एमसीबी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
संदिग्ध वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की सूची निम्नानुसार है दृ कमरेश तिग्गा पिता बालसाय ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही खसरा 927 रकबा 2.000 हेक्टेयर, बैजनाथ पिता मोतीराम ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही खसरा 926 रकबा 2.000 हेक्टेयर, लौरेन्स एक्का पिता बर्थोलोमियुस एक्का ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही ग्राम घोड़ाबंधा खसरा 940/42 रकबा 3.005 हेक्टेयर, कमिल एक्का पिता बर्थोलोमियुस एक्का ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही ग्राम घोड़बंधा खसरा 938 रकबा 4.000 हेक्टेयर, करमेला पिता प्रकाश ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 944 रकबा 2.000 हेक्टेयर, दया किशोर पिता भीसेन ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 969 रकबा 1.800 हेक्टेयर, सुनीता लकड़ा पति अजीत लकड़ा ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 969 रकबा 2.600 हेक्टेयर, उजीत लकड़ा पिता सुनील लकड़ा ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम कैलासपुर खसरा 944 रकबा 3.00 हेक्टेयर, उदय कुरें पिता जयराम ग्राम पंचायत केलुआ खसरा 944 रकबा 2.030 हेक्टेयर, पूनम पिता रामगोपाल ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 969 रकबा 2.000 हेक्टेयर, मरियम पिता थोमस लकड़ा ग्राम पंचायत खरला ग्राम कैलासपुर खसरा 944 रकबा 3.000 हेक्टेयर, सुमन कुजूर पिता प्रतिमान ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 944 रकबा 2.098 हेक्टेयर, जीवन कुजूर पिता लारेंस ग्राम पंचायत केलुआ ग्राम खरला खसरा 944 रकबा 2.000 हेक्टेयर, युगनाथ सिंह पिता धनसिंह ग्राम पंचायत महाई ग्राम लोहारी खसरा 751 रकबा 2.000 हेक्टेयर, संतोष कुमार यादव पिता अहिबरन यादव ग्राम पंचायत महाई ग्राम लोहारी खसरा 750 रकबा 1.940 हेक्टेयर, सविता पति संतोष कुमार ग्राम पंचायत महाई ग्राम लोहारी खसरा 750 रकबा 1.880 हेक्टेयर, मालती यादव पति अशोक यादव ग्राम पंचायत महाई ग्राम लोहारी खसरा आरएफ-750 रकबा 2.000 हेक्टेयर, अयोध्या सिंह पिता जगसाय ग्राम पंचायत केवटी खसरा 944 रकबा 2.001 हेक्टेयर, गंगा सिंह पिता जगसाय सिंह ग्राम पंचायत केवटी खसरा 944/1 रकबा 2.000 हेक्टेयर, धरमसाय पिता चिरकू ग्राम पंचायत केवटी खसरा 943 रकबा 2.000 हेक्टेयर, तिजोमनी पिता लक्ष्मण टोप्पो ग्राम पंचायत केवटी खसरा 943 रकबा 1.053 हेक्टेयर, अजमेर सिंह पिता राजरूप सिंह ग्राम पंचायत पसौरी खसरा 954 रकबा 2.029 हेक्टेयर, श्रवण सिंह पिता नहर सिंह ग्राम पंचायत पसौरी खसरा 954 रकबा 2.000 हेक्टेयर, ओम प्रकाश पिता जनार्दन ग्राम पंचायत शिवगढ़ खसरा 919 रकबा 1.400 हेक्टेयर, पूनम सिंह पिता जनार्दन सिंह ग्राम पंचायत शिवगढ़ खसरा 929 रकबा 2.001 हेक्टेयर, पूरन सिंह पिता जगसाय ग्राम पंचायत केवटी खसरा 944 रकबा 2.001 हेक्टेयर और कुंती पिता मोहरलाल ग्राम पंचायत केवटी खसरा 943 रकबा 1.200 हेक्टेयर के हितग्राहियों के वन अधिकार पत्रों में उल्लेखित खसरों में धान खरीदी सम्बंधित सभी कार्यो (गिरदावरी, धान खरीदी) पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1)(क) अन्तर्गत अनुभाग केल्हारी के व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) के प्रथम बैठक से जिला विभाजन के पूर्व कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरिया के अनुमोदन सूची से मिलान करने पर दर्ज होना नहीं पाया गया है। उक्त प्रपत्र के हस्ताक्षर व कार्यवाही विवरण में तत्कालीन कलेक्टर कोरिया, वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ एवं सहायक आयुक्त कोरिया के हस्ताक्षर मिलान करने पर मिलान नहीं होता है।
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