(कटनी)घर में बिछी थी जुएं की बिसात, फ्रिज में रखा था वन्य प्राणी का मांस, पॉइंट 2 के 89 जिंदा राउंड भी मिले

  • 26-Oct-23 12:00 AM

कटनी 26 अक्टूबर (आरएनएस)। जिले के स्लीमनाबाद थाना छेत्र में बुधवार शाम उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब जबलपुर से आई डीआईजी की विशेष टीम ने स्लीमनाबाद के शातिर बदमाश बल्लन तिवारी के घर अचानक छापा मारा कारवाही की। छापा मार दल का नेतृत्व स्लीमनाबाद एसडीओपी अखिलेश गौर ने किया। कार्यवाही करते हुए विशेष टीम ने उक्त ठिकाने से 12 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही फ्रिज में रखे जंगली जानवर के मांस और पॉइंट 2 के 89 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए उक्त सभी आरोपियों में से ज्यादातर जबलपुर नरसिंहपुर के हैं, मुख्य आरोपी कार्यवाही के दौरान भाग निकलने में कामयाब हो गया था जिसकी तलाश की जा रही है।-लंबे समय से चल रहा था जुआपुलिस सूत्रों के मुताबिक स्लीमनावाद थाना क्षेत्र के बंधी स्टेशन निवासी शातिर निगरानी सुदा बदमाश बल्लन तिवारी के घर लंबे समय से जुएं की फड़ लग रही थी। स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र में जुआ फड़ संचालित होने की खबरें लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले में स्लीमनाबाद थाना प्रभारी चुप्पी साधे बैठे थे, जिस कारण छापामार कार्यवाही के बाद पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने थाना प्रभारी स्लीमनाबाद को लाइन अटैच कर दिया है।-बाहरी जुआडिय़ो का अड्डाकार्यवाही के दौरान विशेष टीम ने पनागर निवासी 45 वर्षीय निजाम खान, रजा चौक जबलपुर निवासी 38 वर्षीय शहजाद मुसलमान, बड़ी ओमती जबलपुर निवासी 32 वर्षीय आबिद अली, बहोरा बाग जबलपुर निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद आरिफ, 30 वर्षीय मोहम्मद इमरान, भानतलैया जबलपुर निवासी 48 वर्षीय रजनीश वर्मा, सिहोरा जबलपुर निवासी 39 वर्षीय लाल जी प्रसाद पटेल, 54 वर्षीय सिहोरा निवासी राजू गुप्ता, हाथीताल जबलपुर निवासी 26 वर्षीय अभिषेक गुप्ता, रांझी जबलपुर निवासी 38 वर्षीय आजाद विश्वकर्मा, पनागर जबलपुर निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद अनवर, पान उमरिया निवासी 24 वर्षीय अंकुर पांडे, गोटेगांव नरसिंहपुर निवासी 51 वर्षीय भैया जी पटेल को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। जुआ फल से पुलिस ने नगद 133500 व 12 मोबाइल, एक चार पहिया वाहन, फ्रिज में रखा जंगली जानवर का मांस, पॉइंट 2 का 89 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट एवं 9बी, 39, 51 वन्य प्राणी अधिनियम 1972 एवं 27 आम्र्स एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की है।




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