
(कवर्धा) नेशनल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन
- 13-Sep-25 03:07 AM
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कवर्धा, 13 सितंबर (आरएनएस)। 13 सितम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया। माननीय श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती मॉ के फोटोचित्र पर पूजा/अर्चना करते हुए दीप प्रज्जवलित कर किया गया, तत्पश्चात् अन्य जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारगण एवं अन्य संस्थाओं बैंक/विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा भी दीप प्रज्जवलित किया गया।
नेशनल लोक अदालत को यादगार बनाने सेल्फी प्वाइंट- नेशनल लोक अदालत की भव्यता देखते ही बन रही थी। जिला न्यायालय के प्रवेश द्वार पर यहां सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था। जिसमें कोई भी पक्षकार अपनी मनमोहक फोटो तस्वीरों के माध्यम से जीवंत रख रहे थे।
उक्त लोक अदालत में जिले में कुल 10 खण्डपीठ गठित किया गया था, जिसमें से 09 खण्डपीठ जिला मुख्यालय कबीरधाम में तथा 01 खण्डपीठ व्यवहार न्यायालय,पण्डरिया में गठित की गई थी। जिसमें राजीनामा योग्य समस्त दाण्डिक मामले, चेक बाउन्स के प्रकरण, समस्त प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न दावा प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण, इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व वाद प्रकरण) यथा बिजली बिल, दूरभाष, बैंक लोन, जलकर से संबंधित प्रकरण रखे गए थे।
उल्लेखनीय है कि, नेशनल लोक अदालत के खण्डपीठ क्रमांक 01 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में कुल 61,40,000/- रूपये की अवार्ड राशि पारित की गई। खण्डपीठ क्रमांक 02 परिवार न्यायालय कबीरधाम में पीठसीन अधिकारी श्री लीलाधर सारथी, द्वारा परिवार न्यायालय में वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण में कुल 30 प्रकरण का निराकरण करते हुए वैवाहिक संबंधो में मधुरता स्थापित करते हुए सुखद दाम्पत्य का पुर्नस्थापन किया गया। खण्डपीठ क्रमांक 03 पीठासीन अधिकारी श्रीमती योगिता विनय वासनिक द्वारा विद्युत प्रकरण में कुल 66,87,26/- रूपये की राशि की वसूली
करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया। इसी अनुक्रम में राजस्व न्यायालय में कुल 20,372/- लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए 4,964 लाभान्वित हितग्राहियों को कुल 3,93,61,343/- रूपये का वितरण किया गया। इस प्रकार जिला न्यायालय कबीरधाम द्वारा उक्त लोक अदालत में वैवाहिक प्रकरणों में 30 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3,56,450/- रूपये का निराकरण, सिविल मामले में कुल 04 प्रकरण का निराकरण करते हुए 8,00,000/- रूपये, राजस्व न्यायालय द्वारा 20,372 प्रकरण का निराकरण करते हुए 3,93,61,343/- रूपये का निराकरण, नगर पालिका कबीरधाम द्वारा जलकर से संबंधित मामलो में 220 प्रकरण में 2,41,164/- रूपये तथा बी0एस0एन0एल0 में 45 प्रकरण का निराकरण करते हुए 48,850/- रूपये की वसूली की गई। इस प्रकार इस लोक अदालत में कुल 27,152/- लंबित प्रकरण का निराकरण करते हुए 4,82,51,533/- रूपये से संबंधित वाद का निराकरण किया गया ।
लोक अदालत में समझौता के आधार पर परिवार का एकीकरण-
परिवार न्यायालय, कबीरधाम में लंबित एक प्रकरण में एक दम्पत्ति के कुल 06 संतान है, जिनमें से मात्र 01 संतान अपनी माता के साथ निवासरत् है तथा शेष 05 संतान अपने पिता के साथ निवासरत् थे। पति शराब की लत के कारण अपनी पत्नी के साथ दुव्र्यवहार करता था, जिससे उसकी पत्नी तंग आकर अपनी एक पुत्री के साथ अपने मायके में निवास कर रही थी और अपने तथा अपनी पुत्री के लिए परिवार न्यायालय में मामला प्रस्तुत की थी । परिवार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री लीलाधर सारथी द्वारा उभयपक्ष को समझाईश प्रदान की गई जिससे उक्त पति-पत्नी के द्वारा एक-दूसरे की सभी शिकायतों को माफ करते हुए संयुक्त रूप से जीवन यापन करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार लोक अदालत के द्वारा एक बिखरे हुए परिवार को समझौता के आधार पर एकीकरण कर संतानों को माता-पिता के संयुक्त वात्सल्य स्नेह की प्राप्ति कराई गई।
उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालिगल वालिन्टियर्स, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर पालिका, पुलिस विभाग, समस्त बैंको सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग रहा है।
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