(कुशीनगर) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 संबंधी बैठक संपन्न
- 30-Sep-25 12:00 AM
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कुशीनगर, 30 सितंबर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025 के संबंध में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उक्त योजना के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार कराये जाने, पंजीकरण की सूचना जनपद के बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने एवं मासिक बैठक में इस नीति को सम्मिलित किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि यदि आप अपने घर के कुछ हिस्से को पर्यटकों को किराये पर देना चाहते है। तो बेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस नीति से न केवल आपको अतिरिक्त आय का श्रोत प्राप्त होगा। बल्कि सरकार द्वारा विभिन्न रियायते प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।शहरी होम स्टे- ऐसी आवासीय भवन जिनमे भूस्वामी स्वयं निवास करता हो एवं उसके पास अपने प्रयोग के बाद अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो जिन्हे वो पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे, ऐसी कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है। अर्थात कुल 12 शैय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है। बेड एण्ड ब्रेकफास्ट- ऐसी आवासीय भवन जिनमे भूस्वामी स्वयं निवास न करता हो एवं उसके पास 01-06 कक्ष उपलब्ध हो जिन्हे वो पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे, ऐसी कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है। अर्थात कुल 12 शैय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है। इस इकाई में एक केयर टेकर रखना अनिवार्य होगा। जो इकाई के रख-रखाव एवं संचालन का कार्य करेंगा। ग्रामीण होमस्टे- ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवासीय भवन जिन्हे भूस्वामी स्वयं निवास करता हो, उसके पास अपने प्रयोग के बाद कुछ कक्ष उपलब्ध हो जिन्हे वो पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे, ऐसी कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है। अर्थात कुल 12 शैय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है। उन्होंने इस नीति के अन्तर्गत पंजीकरण की शर्तों के क्रम में बताया कि इस नीति में भवन का वैध स्वामी ही आवेदन कर सकता है। किराये या लीज पर भवन लेकर इस नीति के अन्तर्गत पंजीकरण अनुमन्य नहीं है। एक भवन परिसर को किसी भी स्थिति में केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जायेगा। यदि भवन में एक से अधिक तल है। प्रत्येक तल हेतु पृथक-पृथक आवेदन पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा। न्यूनतम 01 किराये योग्य कमरा होना चाहिए। अधिकतम 06 कमरे या 12 बेड ही किराये पर दिये जा सकते है। इस नीति अन्तर्गत अधिकतम 06 कमरों को ही पंजीकृत किया जा सकेगा, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट की श्रेणी में पंजीकृत इकाई को एक अतिरिक्त कमरा केयरटेकर के लिए रखना अनुमन्य होगा। इस नीति में निर्धारित प्राविधानों का पालन न करना तथा पर्यटकों की सुरक्षा/सुविधाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन की स्थिति में जिला प्रशासन की प्रतिकुल आख्या पर विभाग पंजीकरण निरस्त कर सकेगा। भवन में उपलब्ध कुल कमरों में से केवल दो तिहाई हिस्से को ही किराये पर दिया जा सकता है।पंजीकरण के लिए शयन कक्ष, शौचालय, पानी, बिजली और फर्नीचर जैसे मुलभुत सुविधाए होना आवश्यक है। इस नीति के तहत इच्छुक आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन कर सकते है।
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