(कुशीनगर) लीज की भूमि से पेट्रोल पंप न हटाने पर पीडि़त भूस्वामिनी ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार
- 12-Oct-25 12:00 AM
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कुशीनगर, 11 अक्टूबर। जनपद के पडरौना तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोहरवलिया निवासी एक महिला ने जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी कुशीनगर को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 15 वर्ष के लिए लीज पर दिए जमीन पर लगे पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा डीड की समयावधि समाप्त होने के बाद न ही पेट्रोल पंप मालिक ज़मीन छोड़ रहा है और न ही जमीन खाली कर रहा है। सिरजावती देवी पत्नी शिवकुमार निवासी ग्राम पंचायत कोहरवलिया ने डीएम व डीएसओ कुशीनगर को शपथ पत्र के साथ दिए शिकायती पत्र में कहा है कि मैंने अपनी भूमि आ0सं0- 234/0.0960 हे0 भूमि जो ग्राम पंचायत बडग़ांव में है। जिसे अनिल कुमार जायसवाल पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी साखोपार तप्पा साढ़ी परगना सि0जो0 तहसील-कसया जिला-कुशीनगर को बीते वर्ष 2009 में 15 वर्ष के लिए लीज पर ओम साई फिलिंग स्टेशनÓ बडग़ांव फर्म स्थापित करने के लिए दिया। जो वर्ष 2024 के माह जुलाई में समाप्त हो गया। अब उनके द्वारा न ही जमीन का किराया दे रहे है न ही जमीन खाली कर रहे। इतना ही नही हमसे जमीन का डीड बनवा रहे है। उनके द्वारा अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल की सप्लाई नियम, कानून के विपरीत किया जा रहा है तथा उक्त फर्म रिटेलर को डीजल व पेट्रोल की सप्लाई करना अवैध व पद का दुरूपयोग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त रिटेलर सुमित्रा जायसवाल आपके सहयोग व साजिश के तहत पूर्व एवं वर्तमान रिटेलर अनिल कुमार जायसवाल द्वारा न्यायलय सिविल जज (सी0डी0) कुशीनगर स्थान पडरौना के न्यायालय में वाद सं0 118/2024 अनिल कुमार जायसवाल बनाम सिरजावती आदि प्रस्तुत कर आदेश इम्तनाई प्राप्त किया गया है तथा उसी साजिश व सहयोग के आधार पर डीजल व पेट्रोल की सप्लाई फर्म को हो रहा है। जो अविधिक है। जबकि उक्त वाद में इम्तनाई आदेश में आपको डीजल व पेट्रोल सप्लाई करने का अधिकार उक्त फर्म को देने के लिए नहीं मिला है। पीडि़त महिला ने मांग किया है कि उक्त फर्म से लाइसेंस के साथ प्रस्तुत लीज डीड व रिटेलर या पुर्नगठन इनप्रिंसपिल एप्रूवल फर्म के अधिकार व कर्तव्य व स्वयं के कर्तव्य का संज्ञान लेकर तत्काल उक्त फर्म रिटेलर, पुनगठित रिटेल, डीलर शीप को डीजल व पेट्रोल की सप्लाई देना बन्द करे।
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