(कुशीनगर) शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थल को लेकर राजनैतिक दलो के साथ बैठक कर दी गई जानकारी
- 30-Sep-25 12:00 AM
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कुशीनगर, 30 सितम्बर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न राजनैतिक दलो के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां 30 सितम्बर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम-31 (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तिथि निर्धारित की गई। इसी प्रकार समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुर्नप्रकाशन आगामी 15 अक्टूबर को समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुर्नप्रकाशन 25 अक्टूबर, फार्म-19 में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम स्थिति जैसी स्थिति हो 06.11.2025, वह तिथि जिस तक पाण्डुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना 20.11.2025, निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 25.11.2025, दावे और आपत्ति दाखिल करने की अवधि 25.11.2025 से 10.12.2025 तक, वह तिथि जिस तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अनुपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जाएगी। 25.12.2025 तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 30.12.2025 को निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल निर्वाचक नामावलियों की जानकारी पात्र मतदाताओं को जागरूक करने हेतु एक बी0एल0ओ0 नियुक्त करे। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता सूची का त्रुटि रहित होना अतिआवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित तहसीलदार, उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन हेतु यह अपेक्षित है कि निर्वाचक अर्हता तिथि अर्थात 01.11.2025 से ठीक पहले छ: वर्ष के भीतर कम से कम 03 वर्ष की कुल अवधि के लिये विनिर्दिष्ट किन्ही शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हों। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने हेतु प्रारूप-19 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनाव संपन्न होंगे। यदि कहीं किसी स्तर पर कोई समस्या आती है। तो इसे राजनीतिक दल तत्काल संज्ञान में लाएंगे ताकि निदान कराया जा सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड शिक्षक निर्वाचन हेतु नये सिरे से निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर शिक्षक निर्वाचक नामावली के लिये प्रारूप-19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पदाभिहित, अपर पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जो अपने क्षेत्र के आवेदन पत्र को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त करेंगे। शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत कराने हेतु पात्र शिक्षकों को प्रमाण-पत्र, दस्तावेज सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, अपर पदाभिहित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित के पश्चात् अनुप्रमाणित किया गया हो। किसी राजनैतिक दल, बूथ लेविल एजेण्ट या आवासीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु थोक में आवेदन पत्रों चाहे स्वयं या डाक द्वारा जमा कराये जायें, को शामिल कराने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर विचार नहीं किया जायेगा। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मियों के आवेदन पत्र एक साथ भेज सकते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के पात्र अन्य सदस्यों के बारे में प्रारूप-19 भी प्रस्तुत कर सकता हैं और ऐसे प्रत्येक सदस्यों के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करवा सकता है। राजनैतिक दलों, बूथ लेविल अभिकर्ताओं अथवा आवासीय कल्याण संघों द्वारा थोक में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। शिक्षक निर्वाचन की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली हिन्दी/अग्रेजी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में 18 कालम में वर्णमालानुक्रम में तैयार की जायेगी। शिक्षक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने हेतु प्राप्त प्रारूप-19 को जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच के पश्चात् ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। मतदेय स्थल के भवनों का भौतिक सत्यापन नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त पदभिहित अधिकारियों द्वारा करा लिया गया है। मतदान स्थल का कोई भी भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। वहां पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधायें (ए0एम0एफ0) सम्बन्धी व्यवस्थायें परिपूर्ण हैं। किसी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा गोरखपुर/फैजाबाद क्षेत्र खण्ड शिक्षक के जनपद में अवस्थित मतदेय स्थल के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव/संशोधन समस्त उप जिलाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित अवधि तक लिखित रूप से उपलब्ध करा सकते है। बैठक में समाजवादी पार्टी से राम अवध यादव, भाजपा से केशव नाथ उपाध्याय, बहुजन समाज पार्टी से सुभाष भास्कर, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से पंचानंद मिश्रा, आम आदमी पार्टी से राम अवध गुप्ता सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ समस्त उप जिलाधिकारी अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहें।
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