(कोरबा) बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत-नगरीय निकाय घोषित किये जाने के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित

  • 09-Oct-25 12:00 AM

कोरबा 09 अक्टूबर (आरएनएस)। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ऐसी ग्राम पंचायतोंध्नगरीय निकायों में जंहा विगत दो वर्षो में बाल विवाह का प्रकरण ना हुआ हो, उन्हे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया जाना है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में समस्त 410 ग्राम पंचायतों एवं 06 नगरीय निकायों से नियमानुसार विगत दो वर्षो में बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त नही हुये हैं। अत: इन्हे बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतध्नगरीय निकाय घोषित किया जाकर प्रमाण पत्र जारी करना है।इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति-संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की समय सीमा में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला कोरबा में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से 05:30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते है।०००(कोरबा) संयुक्त कलेक्टर माधुरी सोम को सौंपा गया सामान्य निर्वाचन व स्थानीय निर्वाचन का प्रभारकोरबा 09 अक्टूबर। कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रुप से आगामी आदेश पर्यन्त तक संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर को सौंपा है।




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