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कौशाम्बी। जनपद में संचालित परिषदीय स्कूलों में वर्षो से प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश में प्रधानाध्यापक का वेतन व एरियर ब्याज सहित देने का आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय के जस्टिस प्रकाश पांडिया की बेंच ने यह आदेश इंचार्ज प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कंथुवा, कड़ा व उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ नेवादा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार की याचिका पर सुनाया। कोर्ट के इस आदेश से जनपद के लगभग 83 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि याची शिक्षक वर्षों से प्रधानाध्यापक पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहें है लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का ही दिया जा रहा है जो कानूनन उचित नहीं है । इन याचिकाकर्ता शिक्षकों को दो माह में प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाय और पिछले किये गए कार्य का एरियर ब्याज सहित भुगतान करने संबधित आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया है। न्यायालय के इस आदेश से जनपद के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गईं।शिक्षक करन सिंह, भोलेन्द्र वर्मा एंड टीम के मार्गदर्शन में दाखिल की गई इस याचिका के मुख्य याची रणविजय निषाद व कृष्ण कुमार ने बताया कि बेसिक स्कूलों में एक लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है । जिस कारण विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के हजारों पद वर्षों से रिक्त है । सरकार उक्त पदों पर पदोन्नति न करके पिछले 10 साल से सहायक शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य करा रही है । माननीय न्यायालय के इस आदेश से इन प्रभारी शिक्षकों को न्याय मिला है शासन को न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्षो से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए।
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