(कौशांबी)दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा, 20,000 रूपए अर्थ दण्ड
- 04-Apr-25 12:00 AM
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कौशाम्बी 4 अप्रैल (आरएनएस)। 04 अगस्त, 2022 को थाना कोखराज पर वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि आरोपी द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इस सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित आरोपी पप्पू निवासी अर्का महावीरपुर थाना करारी को आज न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000 रूपए के अर्थ दण्डसे दण्डित किया गया।
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