
(खैरागढ़ )चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से दरिंदगी, आरोपी को उम्रकैद
- 17-Sep-25 12:48 PM
- 0
- 0
खैरागढ़ :- खैरागढ़ 17 सितंबर (आरएनएस)। के विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 5 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले संजय गोस्वामी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे अपराध करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।यह दिल दहला देने वाली घटना 2023 में खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी संजय गोस्वामी, जो पेशे से एक दुकानदार था, ने पहले आस-पड़ोस के बच्चों से अच्छी जान-पहचान बनाई। एक दिन उसने पास में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह बच्ची को एक सुनसान ईंट भ_े में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ घिनौनी हरकत की।अपनी हैवानियत को अंजाम देने के बाद, उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी, ताकि वह किसी को कुछ न बताए। डरी हुई बच्ची घर लौटी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उदासी देखकर उसके माता-पिता समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। बच्ची ने हिम्मत करके अपने परिवार को सारी बात बताई, जिसके बाद तुरंत गंडई थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय गोस्वामी को गिरफ्तार किया और मामला विशेष पॉक्सो अदालत में चला। सुनवाई के दौरान, अदालत को आरोपी के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मिले कि उसे दोषी करार दिया गया।विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अदालत ने आरोपी संजय गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दोषी मानते हुए, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला एक सख्त संदेश है कि कानून के शिकंजे से कोई भी बच नहीं पाएगा जो मासूमों के बचपन को रौंदने की कोशिश करेगा।
Related Articles
Comments
- No Comments...