(गरियाबंद) नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में भाजपा नेता को 5 साल सश्रम कारावास की सजा

  • 17-Sep-25 03:00 AM

गरियाबंद,17 सितबंर (आरएनएस)। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में सामने आए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फ ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी महेश कश्यप को दोषी मानते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

विशेष न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान लिए गए, पीडि़ता की गवाही, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा। जिसके बाद साक्ष्यों और गवाही के आधार पर आरोपी महेश कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 454 (गृहभेदन) और पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट नेे अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नाबालिग से छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है, जो न केवल पीडि़ता की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है ताकि सख्त संदेश जाए और समाज को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। बता दें कि वहीं पीडि़ता और उसके परिवार ने अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है।

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