(ग्वालियर) शारीरिक संबंध बनाकर शादी का वादा तोड़ देना दुष्कर्म नहीं : हाईकोर्ट
- 08-Oct-23 12:00 AM
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ग्वालियर,08 अक्टूबर (आरएनएस)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की न्यायमूर्ति सुनीता यादव ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई के बाद आरोपित युवक पर दर्ज एफआइआर निरस्त करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं और शादी का वादा करते हुए आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, यदि लड़का शादी से इन्कार कर देता है तो उसके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला नहीं चलाया जा सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने तर्क दिया कि शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाने और शारीरिक संबंध होने के बाद शादी का वादा तोड़ देना, दोनों में फर्क होता है। जिस आरोप के साथ इस मामले में एफआइआर दर्ज करवाई गई है, ये आरोप दुष्कर्म की परिधि में नहीं आते हैं। उन्होंनेक अपने तर्कों के समर्थन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। हाई कोर्ट ने उक्त तर्कों से सहमत होते ही एफआइआर निरस्त कर दी। अनिल पुरोहित
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