(चित्रकूट)गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तो को चार वर्ष का कारावास
- 24-Sep-25 12:00 AM
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-14 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजाचित्रकूट 24 सितंबर (आरएनएस)। गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि 2 मई 2012 को पवन सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ममसी बुजुर्ग थाना पहाड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार संजय सिंह एवं शिव बालक ने उसके भाई अच्छेलाल सिंह के साथ गाली गलौज तथा लाठी डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त संजय सिंह पुत्र भूरा सिंह व शिवबालक उर्फ बबुलिया पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी मामसी बुजुर्ग को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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