(चित्रकूट)दुराचार के मामले में तांत्रिक को सजा

  • 18-Apr-25 12:00 AM

चित्रकूट 18 अप्रैल (आरएनएस)। झाडफ़ूंक के बहाने नाबालिग लड़की को घर से ले जाकर दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर तांत्रिक को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती दो फरवरी 2020 को मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मऊ क्षेत्र के चकवा गांव का निवासी पतवा रैदास तंत्र-मंत्र करता था। उनकी नाबालिग पुत्री को झाडफ़ूंक के बहाने पतवा घर से ले गया और दुष्कर्म किया। पुत्री द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने पर पिता ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज रेनू मिश्रा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर पतवा रैदास को 10 वर्ष कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।




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