(चित्रकूट)पराली जलाने पर होगी वसूली

  • 30-Oct-23 12:00 AM

चित्रकूट 30 अक्टूबर (आरएनएस )। उप निदेशक कृषि राजकुमार ने जनपद के किसानों से अपील किया है कि फसल कटाई के पश्चात खेत में पराली, डण्टल व अन्य फसल अवशेष किसी भी दशा में न जलाएं। बल्कि गढ्ढे में एकत्र कर कम्पोस्ट खाद या खेत में ही फसल अवशेष को सड़ाकर नवीन यंत्रों के माध्यम से जुताई करते हुए बुवाई का कार्य करें। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी हो। कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना दण्डनीय अपराध है। फसल अवशेष जलाने पर क्षतिपूर्ति की वसूली दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिये 25 सौ, दो से पांच एकड़ में पांच हजार इससे अधिक क्षेत्र होने पर 15 हजार रुपए निर्धारित है।




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