(चित्रकूट)बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद
- 25-Sep-25 12:00 AM
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चित्रकूट 25 सितंबर (आरएनएस)। नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेेज प्रताप सिंह ने बताया कि 23 जून 2024 को थाना मऊ अन्तर्गत एक गांव की वादी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार इतराज उसकी डेढ़ वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण कर सड़क के किनारे सूखे नाले में ले जाकर बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने आरोपी इतराज प्रसाद पुत्र पुरउहा धोबी निवासी कुम्हारन का डेरा चित्रवार को आजीवन कारावास व नौ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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