(चित्रकूट)बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा
- 21-Oct-24 12:00 AM
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चित्रकूट 21 अक्टूबर (आरएनएस)। दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 30 अप्रैल 2018 को एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी बेटी को सकरौली गांव का निवासी जगदीश बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुराचार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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