(चित्रकूट)मारपीट में दो वर्ष कारावास, 16 हजार अर्थदंड

  • 20-Oct-24 12:00 AM

चित्रकूट 20 अक्टूबर (आरएनएस)। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी ब्रजमोहन ने बताया कि बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंजलिका प्रियदर्शनी ने थाना रैपुरा में पंजीकृत धारा 323, 325, 336, 504 भादवि के अभियुक्त रामनरेश पुत्र रघुवर दयाल निवासी ग्राम भौंरी को दो वर्ष का साधारण कारावास व 16 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।




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