(छतरपुर)नपा ने खुले में मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया

  • 15-Dec-23 12:00 AM

छतरपुर 15 दिसंबर (आरएनएस)। नगर पालिका परिषद्? छतरपुर द्वारा एक आदेश जारी किया है जिसमें खुले में बिना अनुमति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस, मछली के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।उक्त आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2023 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन नगरीय विकास एवं आसा विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268 व 269 के अंतर्गत खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लाईसेंस) अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस, मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।नगरपालिका छतरपुर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शासन के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में खुले तथा बिना अनुमति पत्र (लाईसेंस) अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर पशु मांस, मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ष्टरूह्र माधुरी शर्मा ने इसके लिए संजेश नायक, तथा रविन्द्रपाल तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही अतिक्रमण दल के सदस्यों को आदेशित किया गया है कि शहर में निरीक्षण कर खुले में तथा बिना अनुमति एवं लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्रवाई करना करें और कार्रवाई कर प्रतिदिन का प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर को निर्धारित प्रारूप पर भेजा जाएगा, जिसके लिये स्वच्छता निरीक्षक को अधिकृत किया जाता है।




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