(जबलपुर)डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड और सर्किट हाउस का क्षेत्र नो फ्लाईंग जोन घोषित
- 04-Oct-23 12:00 AM
- 0
- 0
जबलपुर 4 अक्टूबर (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक तुषारकान्त विद्यार्थी ने आज एक आदेश जारी कर डुमना विमानतल, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस क्रमांक-एक, एमईएस रेस्ट हाउस तथा डुमना विमानतल से गैरिसन ग्राउंड तक आवागमन मार्ग की 15 किलोमीटर की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अस्थाई तौर पर नो फ्लाईंग जोन घोषित कर दिया है । पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्रोन नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून तथा अन्य प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से व्हीव्हीआईपी के प्रस्तावित प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कोई खतरा पैदा न हो इसलिये इन क्षेत्रों को नई फ्लाईंग जोन अथवा रेड जोन घोषित किया जाना आवश्यक है । उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वायुयान अधिनियम 1934 तथा अन्य सुसंगत धाराओं और अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी है । पुलिस अधीक्षक द्वारा नो फ्लाईंग जोन घोषित करने सबंधी यह आदेश 4 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 5 अक्टूबर की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा ।
Related Articles
Comments
- No Comments...