(जबलपुर)मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती : डीपीआई कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

  • 14-Dec-23 12:00 AM

जबलपुर 14 दिसंबर (आरएनएस)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने आज मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की आयुक्त सुश्री अनुभा श्रीवास्तव को अंतिम चेतावनी जारी की और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के अगले दिन से पहले काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाये अन्यथा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की कार्रवाई की जायेगी. यह मामला उन लोगों के बारे में है जो मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी इच्छा के विरुद्ध विदेश मंत्रालय में नियुक्त होने के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षक नियुक्ति नीति के अनुसार संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा किया गया है। सबसे पहले स्कूली शिक्षा में नियुक्तियों के लिए नियमावली जारी की गयी. बाद में, अतिरिक्त कानून के अनुसार, स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तुत आवेदन विदेश विभाग में स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिए गए।




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