(जबलपुर)मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर संभागीय आईटीआई में आयोजित किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
- 10-Oct-23 12:00 AM
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जबलपुर 10 अक्टूबर (आरएनएस)। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप सेल द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज शासकीय संभागीय आईटीआई में कार्यशाला आयोजित कर संस्था के दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को मतदान के लिये प्रेरित किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में जिला स्वीप समन्वयक प्रमोद श्रीवास्तव ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य बताते हुए कहा कि निर्वाचन में हर वर्ग और हर मतदाता के वोट का महत्व है। उन्होंने सभी संस्था के प्रत्येक दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी से विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर जिला स्वीप समिति के पीडब्ल्यूडी समन्वयक डॉ. रामनरेश पटेल कार्डिनेटर ने विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिये दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता यदि चाहेंगे तो उन्हें डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने दिव्यांगजनों से साथी दिव्यांग मतदाताओं को भी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करें। कार्यशाला में शासकीय संभागीय आईटीआई के प्राचार्य सुनील ललावत ने भी मतदान के अधिकार पर जानकारी दी। कार्यशाला में जिला स्वीप सेल के डॉ अजय गुप्ता, डॉ शुभम जैन, मतदाता प्रशिक्षण अधिकारी योगेश ठाकरे एवं सांकेतिक अनुवादक सूरज सिंह बघेल ने भी सहभागिता की। -(शहडोल)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी शहडोल 10 अक्टूबर (आरएनएस)। ??कलेक्?टर एवं जिला मजिस्?ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने दण्?ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। आयोग द्वारा घोषणा किये जाने के फलस्वरूप तत्?काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्?टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्?न रूप से संपन्?न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु, दण्?ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला शहडोल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्?न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगे, कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्?नेय शस्?त्र हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ञ्जद्धद्ग हृशद्बह्यद्ग क्कशद्यद्यह्वह्लद्बशठ्ठ (क्रद्गद्दह्वद्यड्डह्लद्बशठ्ठ ड्डठ्ठस्र ष्टशठ्ठह्लह्म्शद्य) क्रह्वद्यद्ग 2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।कोई भी व्?यक्ति, समूह, संस्?था या अन्?य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्?तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्?यवधान नही करेंगे या किसी अन्?य प्रकार से कोई रूकावट उत्?पन्?न नही करेंगे या किसी व्?यक्ति को जाने जाने या उसके कार्य करने से नही रोंकेगें ।कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल व्?हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्?टर आदि अपलोड नहीं करेगा । मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी से प्रतिदिन आवगत करायेगे ।
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