(जबलपुर)स्टेडिंग कमेटी की बैठक में दी गई निर्वाचन के कार्यक्रम की जानकारी
- 10-Oct-23 12:00 AM
- 0
- 0
आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान भी बताये गयेजबलपुर 10 अक्टूबर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्टेडिंग कमेटी की आज मंगलवार को आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले की आठों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में संपन्?न हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती जयति सिंह तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।श्री सुमन ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले की आठों विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन शनिवार 21 अक्टूबर को किया जायेगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख सोमवार 30 नवंबर होगी। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार 31 नवंबर को की जायेगी। उम्मीदवारी से नाम वापस गुरूवार 2 नबम्बर तक लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची घोषित की जायेगी और चुनाव चिन्ह आबंटित किये जायेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार 17 नवंबर को होगा तथा मतों की गणना रविवार 3 दिसंबर को की जायेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में ही अलग-अलग कक्षों में चुनाव लडऩे के इच्?छुक अभ्?यार्थियों से नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे।कलेक्टर ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। श्री सुमन ने राजनैतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थायें की हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में राजनैतिक दलों से कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद उन्हें आमसभा, जुलूस, रैली आदि के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के उपयोग के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। श्री सुमन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127(क) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किये जाने वाले बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पम्पलेट्स आदि में मुद्रण एवं प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित सामग्री की संख्या अंकित करना जरूरी होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127(क) के प्रावधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध माना जायेगा और इसके लिए दोषी व्यक्ति को छ: माह तक की सजा हो सकती है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की शिकायत के लिए बनाये गये सी-विजिल एप के बारे में जानकारी भी बैठक में दी। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक इस मोबाइल एप पर आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है । एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेंगी और सौ मिनट के भीतर अपनी रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को देगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नागरिकों अथवा राजनैतिक दल द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत या जानकारी चुनाव कंट्रोल रूम को भी दी जा सकेगी। उन्?होनें राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को जुलूस, रैली सभा के आयोजन की अनुमति प्राप्त करने के लिए तैयार किये गये सुविधा एप के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस एप पर सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जुलूस, आमसभा एवं रैली से संबंधित अनुमतियां रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जायेगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि बिना अनुमति के वाहनों का इस्?तेमाल चुनाव में प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार हेतु इस्?तेमाल करने के लिए संपत्ति स्?वामी के लिखित अनुमति प्राप्?त करना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक संस्?थाओं एवं धार्मिक स्?थलों का उपयोग राजनैतिक कार्यालयों के लिए किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकेगा। लाउड स्?पीकर का उपयोग भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति प्राप्?त होने पर भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्?पीकर का इस्?तेमाल नहीं किया जा सकेगा।बैठक में बताया गया कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिये मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण एमएलबी स्?कूल के स्?थान पर आधारताल स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्?वविद्यालय परिसर से किया जायेगा तथा मतदान के बाद सामग्री की वापसी भी वहीं पर होगी। मतगणना के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्?वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन का प्रस्?ताव निर्वाचन आयोग को अनुमो?दन हेतु भेजा गया है। -
Related Articles
Comments
- No Comments...