(जबलपुर) शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंतरिम आदेश बरकरार
- 05-Oct-23 12:00 AM
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जबलपुर,05 अक्टूबर (आरएनएस)। मप्र हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले मेें वह अंतरिम आदेश बरकरार रखा है जिसके तहत नियुक्तियों की याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया था। गत दिवस युगलपीठ के समक्ष मामले की करीब दो घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने दो नवम्बर को अंतिम सुनवाई करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट में वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत की गई नियुक्तियों को चुनौती देते हुए कई डीएलएड छात्रों ने याचिकाएं दायर की गई हैं। इसी के तहत अब सैंकड़ों बीएड डिग्रीधारक उम्मीदवारों ने भी हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जबलपुर निवासी रोहित चौधरी सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलोंसे दर्जनों डीएलएड छात्रों ने याचिका दायर कर एनसीटीई द्वारा 26 अगस्त, 2018 को उस अधिसूचना को चुनौती दी हे जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारक को भी पात्र माना है। अनिल पुरोहित 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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