(जौनपुर)दोगुने वृक्षो का रोपण न करने पर जब्त होगा धन

  • 27-Oct-23 12:00 AM

जौनपुर 27 अक्टूबर (आरएनएस) । प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ने अवगत कराया है कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी स्वामित्व के वृक्ष पातन हेतु जिन लोगो द्वारा प्रतिभूति जमानत के रूप में 31 मार्च 2018 के पूर्व जमानत प्रपत्र राष्ट्रीय बचत पत्र इस कार्यालय में जमा किया गया है। यदि उन्होंने पातित वृक्षो के सापेक्ष दोगुने वृक्षो का सफल रोपण कर लिया है, तो वे 20 नवंबर तक वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा। 20 नवंबर तक दावा प्रस्तुत न करने अथवा पातन अनुज्ञा के निर्धारित शर्तो के पूर्ण न पाये जाने की दशा में सम्बन्धित बचत पत्र की धनराशि राजकीय हित में जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी, तथा जब्त धनराशि का उपयोग वृक्षारोपण कार्य में कर लिया जायेगा।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment