(जौनपुर)विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

  • 22-Oct-24 12:00 AM

जौनपुर 22 अक्टूबर (आरएनएस) । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों, कार्यस्थल पर यौन शोषण आदि विषयों पर मुक्तेश्वर प्रसाद महिला महाविद्यालय, जौनपुरÓÓ में मिशन शक्ति विशेष अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित कानूनों की जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकरी विजय पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीडऩ करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। डा0 दिलीप कुमार सिंह, अनुराग चैधरी द्वारा बताया गया कि पाक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीडऩ के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। प्रबन्धक आनंद मोहन श्रीवास्तव, प्राचार्य शिवचरन प्रजापति, प्रवक्ता डा0 रेखा सिंह, महिला थाना प्रभारी सरोज सिंह व अध्यापकगण, बच्चें एवं अन्य उपस्थित रहें।




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