(टीकमगढ़)नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी सलाखों के अंदर

  • 11-Oct-23 12:00 AM

टीकमगढ़ 11 अक्टूबर (आरएनएस)।नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय जतारा ने दोषी करार मानते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाते हुए 5000 का अर्थदंड से दंडित किया थाना बमोरीकलां अंतर्गत दिनांक 10,07,2020 को फरियादी की नाबालिग पुत्री को आरोपी अनिल कुशवाहा तनय सुकई कुशवाहा उम्र 20 साल निवासी बाबई थाना बमोरीकलां का पहला बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिस पर थाना बमोरीकलां में धारा 366 ताहिं का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अपराध अपराध की विवेचना सहायक उप निरीक्षक रतिराम कोंदर द्वारा की गई। तथा मामले का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय जतारा एमण्डीण्रजक के यहां किया गया। उक्त मामले की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रतन सिंह ठाकुर द्वारा की गई। मामले के आरोपी अनिल कुशवाहा को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर धारा 366 ताहि में 7 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।




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