(टीकमगढ़)विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत बैंकर्स की बैठक हुई आयोजित
- 11-Oct-23 12:00 AM
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टीकमगढ़ 11 अक्टूबर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवीत कुमार धुर्वे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन के दौरान बैंक से लेन-देन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।बैठक में पीपीटी के माध्यम से बैंकर्स को बताया गया कि बैंकों से नकद निकासी तथा संदेह जनक लेन-देन के संबंध में निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के उपरांत बैंको से सूचना प्राप्त करना है। बैंकों द्वारा संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट डीईओ कार्यालय में प्रतिदिन देंगे, जिसमें असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार की जमा व निकासी नहीं की गई हो, निर्वाचन क्षेत्र में एक ही खाते से कई व्यक्तियों के खाते में आरटीजीएस द्वारा राशि का असामान्य स्थानान्तरण, बैंकों से नकद निकासी तथा संदेह जनक लेन-देन के संबंध में, अभ्यर्थी द्वारा शपथ में दिए गए परिजनों के खातों से एक लाख से अधिक की नगदी की जमा या निकासी, राजनीतिक दलों के खाते में एक लाख से अधिक की जमा या नकदी की निकासी, के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गईबैठक में बताया गया कि यदि बैंको से 10 लाख से उपर की नगदी निकासी का मामला सामने आता है तो डीईओ ऐसे मामले अन्वेषण हेतु आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भेजेंगे। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडिय़ां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जायेंगी। इस प्रयोजनार्थ, बाह्य स्त्रोत एजेंसी/कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए, जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नकदी, जिसे वे एटीएम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिये ले जायेंगे, का उल्लेख होगा। एटीएम वाहनों आदि द्वारा नकदी के परिवहन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया, बाह्य स्त्रोत एजेंसियों/कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाडी के साथ जायेंगे, संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया इस कारण से निर्दिष्ट की गई है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत कर्मचारी) बाह्य स्त्रोत एजेंसी/कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाडी को निरीक्षण के लिए रोकते हैं तो वह एजेंसी/कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने वह नकदी बैंकों के एटीएम से नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुंचाने के लिये बैंक के अनुदेशकों पर नकदी ले जा रहे हैंइस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपाश्री गुप्ता सहित जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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