(दंतेवाड़ा) प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

  • 03-Nov-23 12:00 AM

दन्तेवाड़ा, 03 नवंबर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र एफ 6-4 के तहत जिले में प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसके तहत गीदम तहसील अंतर्गत ग्राम हारम राउत पारा निवासी धनसाय यादव की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार श्री लक्ष्मीनाथ यादव, ग्राम माडपाल पटेलपारा निवासी श्रीमती मंगला सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन श्री बुधराम, ग्राम रोंजे ठोठापारा निवासी टेमसिंह ठाकुर की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्रीमती ललिता ठाकुर, ग्राम कासोली गाडियापारा निवासी लिंगु अटामी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्री ईकामी अटामी, ग्राम पाहुरनार निवासी कुमारी रूमिला कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार श्री अनी कश्यप, ग्राम भालूनाला बारसूर निवासी महेश कुमार पोयामी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्रीमती बत्ती पोयामी, ग्राम गुमलनार टेमरू पारा निवासी कु. अंम्बिका वेट्टी की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार श्री लछिन्दर वेट्टी, ग्राम कुण्डेनार बारसा पारा निवासी श्रीमती पायके की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्री सुखदेव वट्टी, ग्राम गीदम शीतला मंदिर पेरमापारा निवासी कु. मोनिका की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्रीमती बालमी, ग्राम मुस्केल गुनियापारा निवासी श्रीमती पोदिये मरकाम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिजन श्री लखमा, मंगलराज मरकाम, सुनील मरकाम, कटेकल्याण विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम गाटम पेरमापारा निवासी श्रीमती रोदे पोडिय़ाम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैध वारिस श्री आयुतु पोडिय़ामी को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त सहायता राशि सम्बन्धित हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिये गये हैं।




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