(दतिया)आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्राम पंचायत सचिव को चार साल की सजा

  • 30-Apr-24 12:00 AM

दतिया 30 अप्रैल (आरएनएस)। आय से अधिक संपत्ति के 10 साल पुराने मामले में मंगलवार को दतिया कोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव को 4 साल की सजा व एक लाख रुपए के जुर्माना लगाया है। पटवारी के पास लोकायुक्त के छापे के दौरान आय से अधिक संपत्ति मिली थी। उक्त फैसला विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय ने सुनाया है।पैरवीकर्ता अधिकारी (बकील) लक्ष्मी कसाव ने बताया कि, हथलई गांव निवासी फरियादी नरेश तिवारी ने दिनांक 28 नवंबर 2013 को ग्वालियर लोकायुक्त को आरोपी ग्राम पंचायत हथलई सचिव उमेश पिता सीताराम भार्गव (50) निवासी हाईस्कूल के पीछे रामनगर कॉलोनी दतिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार और चल अचल संपत्ति के बारे में शिकायत की थी। फरियादी ने शपथ पत्र और आरोपी के संपत्ति के दस्तावेजों भी लोकायुक्त को शिकायत के साथ दिए थे। जांच के बाद लोकायुक्त ने आरोपी के गांव हथलई और दतिया स्थित निवास पर दिनांक 25 अप्रैल 2014 छापा मार कार्रवाई की। कार्यवाही के दौरान विभाग को आरोपी के पास उसके वैध स्प्रेतों से अर्जित सम्पत्ति के अलावा आय से अधिक सम्पत्ति असमानुपातिक रूप से पायी गई। आरोपी की असमानुपातिक संपत्ति का प्रतिशत 72.54 पाया गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर विभाग ने आरोपी उमेश भार्गव के विरूद्ध मामला दर्ज कर चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।




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