(दतिया)कलेक्टर के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेण्डऱ के व्यवसायिक उपयोग को रोकने हेतु छापेमार कार्यवाही

  • 19-Jul-25 12:00 AM

दतिया,19 जुलाई (आरएनएस)। कलेक्टर स्वप्निल वानखडे के निर्देश पर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दतिया संतोष तिवारी मार्गदर्शन में जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के नेतृत्व में खाद्य विभाग दतिया के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पंकज करोरिया, राजेश जाटव एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से जिला दतिया में घरेलू गैस के दुरूप्योग को रोकने के लिए आज शनिवार को संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग को रोकने हेतु छापेमार कार्यवाही की गई।छापेमार कार्यवाही में जांच के दौरान अवध फूड माँ पीताम्बरा रोड़ दतिया प्रोपमराईटर अमित राय के प्रतिष्ठान पर 8 नग घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्र्र. के आंशिक भरे हुए, जाय माँ पीताम्बरा प्रसाद भण्ड़ार माँ पीताम्बरा रोड़ प्रोपराईटर अजय गोस्वामी के प्रतिष्ठान से 3 नग घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्रा. के आंशिक भरे, अनाड़ी होटल माँ पीताम्बरा रोड़ दतिया प्रोपराईटर हरीश साहू के प्रतिष्ठान से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 किलोग्रा. के आंशिक भरे, नेपाली मोमोस झांसी चुंगी चौराहा प्रोपराईटर सरोज थाना के प्रतिष्ठान से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्रा. के आंशिक भरे, गोपी टी स्टॉल प्रोपराईटर गोपीचन्द्र गुरवानी के प्रतिष्ठान से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्रा. के आंशिक भरे हुए, गुरूमाता मिष्ठान भण्ड़ार झांसी चुगी के पास प्रोपराईटर ओम प्रकाश साहू के प्रतिष्ठान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्रा. का आंशिक भरा, नास्ता सेंटर ठेलेवाला व्ही बाजार के सामने दतिया प्रोपराईटर बल्ली कोष्ठा के ठेले से 1 घरेलू गैस सिलेण्डऱ 14.2 कि.ग्रा., गैस भट्टी, 3 नग रेगुलेटर मय पाईप 5 नग उक्त प्रतिष्ठानों से जप्त कर मौका पंचनामा बनाया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गए। पंजीबद्ध प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जायेगी।




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